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छत्तीसगढ़ सूचना आयोग की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की सख्ती, 29 जुलाई को अगली सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने अहम रुख अपनाया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही 29 मई 2025 को इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। अब न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।

तीन अलग-अलग याचिकाओं में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के मापदंडों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और यह संविधान में दिए गए समान अवसर और निष्पक्ष चयन के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट से समय मांगा ताकि वे अपने तर्कों के समर्थन में जवाब दे सकें।

हाईकोर्ट की ओर से नियुक्तियों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। कोर्ट का यह कदम स्पष्ट करता है कि जनहित से जुड़ी नियुक्तियों में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना आयोग का कार्य आम जनता को सूचना का अधिकार देना है। यदि इन पदों पर मनमाने ढंग से नियुक्ति होती है, तो इससे आरटीआई जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों की मूल भावना प्रभावित हो सकती है। अब नजरें 29 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की अगली दिशा तय होगी।

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