कथित कोयला घोटाला में आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कथित कोयला घोटाला में आईएएस रानू साहू की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में यह सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए जस्टिस ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद वह हाईकोर्ट पहुंची थी.. इससे पहले गुरुवार 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान रानू साहू के वकील ने भी अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी तक का समय दिया था.
बता दें कि,ईडी ने IAS रानू साहू को बीते साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. रानू साहू ने अपने वकील के जरिए लोअर कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में सुनवाई शुरू है और कोयला घोटालेमें उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच ईडी कर रहा है. IAS रानू साहू 2010 बैच की IAS अधिकारी है. राज्य शासन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 22 जुलाई 2023 को उन्हें सस्पेंड कर दिया था.
इन लोगों की भी हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रूपए के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था. 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर ED ने छापा मारा था. इस दौरान करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार किया था. रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेता भी जांच के दायरे में हैं. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.