Bilaspur: महिला घर छोड़ देती है तो पति तलाक का हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने पति की याचिका को किया खारिज, दूसरी महिला को घर लेकर आया था, तंग आकर पत्नी चली गई मायके, फिर मांगा तलाक

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पति की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि महिला घर छोड़ देती है तो पति तलाक का हकदार नहीं है। ऐसे मामलों में पत्नी द्वारा उठाया कदम सहीं है। बता दें कि पति की हरकतों से परेशान होकर पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी। इधर नाराज पति ने मनेंद्रगढ़ के फेमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था।

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जानिए क्या है पूरा मामला

मामला कोरिया के चिरमिरी का है। कोरिया निवासी उत्तम राम का विवाह 25 वर्ष पूर्व सूरजपुर जिले के अर्जुनपुर की रहने वाली कयासों बाई से हुई थी। शादी के बाद से अक्सर पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। हद तो तब हो गई जब वह 5 से 7 वर्ष पूर्व दूसरी महिला को घर लेकर आया। जिससे नाराज होकर पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई।  नाराज होकर पति उत्तम ने मनेंद्रगढ़ के फेमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने उत्तम राम के आवेदन को निरस्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट पति की अपील खारिज करते हुए फेमिली कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया है।

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