सरगुजा-अंबिकापुर

Ambikapur: हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत निजी स्कूल वसूल रहे मनमानी फीस, सख्त हुआ जिला प्रशासन

शिव शंकर साहनी@अंबिकापुर। शहर के निजी स्कूलों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत शुल्क वसूली को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासनिक स्तर पर लेखाधिकारी से इसकी जांच कराई गई.

दरसअल अंबिकापुर के अधिकांश बड़े निजी स्कूलों ने शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कंप्यूटर, उद्यान, खेलकूद सहित अलग-अलग मद में निर्धारित संपूर्ण शुल्क की वसूली की। जिन बच्चों से शुल्क नहीं मिला. उनके परिणाम तक रोक दिए गए थे.एक स्कूल प्रबंधन ने तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था. जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर संजीव झा को मिली तो वे बेहद सख्त नजर आए हैं.

उन्होंने शुल्क वसूली की जांच लेखाधिकारी से कराई.जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा शहर के बड़े नामचीन स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर माँगा गया . जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अब यह आंकड़ा निकाला गया. 2021-22 सत्र में संबंधित स्कूलों को कितना शुल्क लिया जाना था और कितना शुल्क वसूल किया गया है. इसी आंकड़े में आने वाली अंतर की राशि संबंधित स्कूलों से रिकवरी कर बच्चों के खाते में वापस किया जाना है.

अगर निजी स्कूलों द्वारा फीस वापस नहीं किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. इसके बाद भी जवाब नहीं दिया जाता है तो हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन माना जायेगा. और राज्य सरकार से निजी स्कूलों को लेकर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा भी की जाएगी।

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