सोशल मीडिया कंटेंट पर होगी सख्ती, सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल

दिल्ली। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत यू-ट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूज़र्स को रेगुलेट किया जाएगा।

केंद्र सरकार पिछले 15 महीनों से इस बिल पर काम कर रही है। इस नए कानून में अलग-अलग क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, और सूचना एवं प्रसारण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गवर्नेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा, हालांकि AI गवर्नेंस के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे।

रणवीर अलाहबादिया के विवाद के बाद सरकार ने डिजिटल इंडिया बिल पर जोर देना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की खामियों पर सवाल उठाए हैं और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

आईटी एक्ट 2000 अब पुराना

आईटी एक्ट 2000 अब पुराना हो चुका है, क्योंकि उस समय देश में इंटरनेट यूज़र्स केवल 60 लाख थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो चुकी है। इस पर संसदीय समिति ने भी सरकार से सवाल किया है कि नए कानून में अश्लील कंटेंट पर क्या प्रावधान किए गए हैं।

गाइडलाइंस पर सरकार की निगरानी

भारत सरकार ने 2021 में डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, जिन्हें 2023 में अपडेट किया गया। इन गाइडलाइंस में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर नियम दिए गए हैं। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT ऐप्स को अपनी सामग्री का ध्यान रखना होगा और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे।

कंटेंट पर शिकायत करने का सिस्टम

यदि किसी व्यक्ति को कंटेंट पर आपत्ति है, तो वह शिकायत कर सकता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर शिकायत अधिकारी का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी दी जाएगी। शिकायतों का समाधान 15 दिन के भीतर किया जाएगा।

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