अंकिता के परिवार का खुलासा, बोले- शाहरुख के भाई ने मांगी थी माफी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने को कहा था..

रांची. 19 वर्षीय अंकिता ने शाहरुख के एकतरफा प्यार को ठुकरा दिया था। जिसके बाद आरोपी ने कुछ दिन पहले उसके कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ दिया था।अंकिता के परिवार के मुताबिक शाहरुख के भाई सलमान ने माफी मांगी थी और उनसे घटना की रिपोर्ट न करने को कहा था।
23 अगस्त को, शाहरुख ने कथित तौर पर अंकिता पर उसके कमरे की खिड़की के बाहर से पेट्रोल डाला जब वह सो रही थी और उसी दौरान उसको आग लगा दी।अंकिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना में वह 90 प्रतिशत तक जल चुकी थी। और पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई। शाहरुख फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
घटना से पांच दिन पहले शाहरुख का अंकिता के परिवार से विवाद हो गया था और बहस के दौरान शाहरुख ने उसके कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ दिया.
शाहरुख के भाई सलमान ने अंकिता के परिवार से मांगी थी माफी
शाहरुख के भाई सलमान अपने मामा के साथ अंकिता के घर उनकी ओर से माफी मांगने गए। उन्होंने अंकिता के परिवार से पुलिस को मामले की रिपोर्ट न करने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि शाहरुख को शहर से बाहर भेज दिया जाएगा।
उसके चाचा ने बताया कि अगर हमने कार्रवाई की होती तो उसने अंकिता पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करता।
10 दिन पहले अंकिता के मोबाइल पर आरोपी ने किया था फ़ोन
घायल होने के बाद अंकिता ने पुलिस को अपना बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि आरोपी ने करीब 10 दिन पहले उसके मोबाइल पर फोन किया और उसे अपना दोस्त बनने के लिए उकसाया।
उसने मुझे सोमवार रात करीब 8 बजे फिर से फोन किया और मुझसे कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वह मुझे मार डालेगा। मैंने अपने पिता को धमकी के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह मंगलवार को उस व्यक्ति के परिवार से बात करेंगे। मंगलवार की सुबह, मुझे अपनी पीठ पर दर्द का एहसास हुआ और मुझे कुछ जलने की गंध आ रही थी। आंख खुली तो मैंने उसे भागते हुए पाया। मैं दर्द से कराहने लगी और अपने पिता के कमरे में चली गई । मेरे माता-पिता ने आग बुझाई और मुझे अस्पताल ले गए।
मंगलवार को एक अन्य व्यक्ति, जिसने कथित तौर पर शाहरुख को पेट्रोल की आपूर्ति की थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी की पहचान छोटू खान उर्फ नईम के रूप में हुई है।
इस बीच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मामले को त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होंगी। उन्होंने दुमका जिला प्रशासन को शोक संतप्त परिवार को तत्काल 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है.





