
रायपुर। लंबी छुट्टी लेकर अवकाश पर जाने वाले शासकीय कर्मचारी सावधान हो जाए। एक महीने या उससे अधिक समय के लिए अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्ती बरतने जा रही है। ऐसे कर्मचारियों को निलंबित करने के बजाय शासकीय सेवा से बर्खास्त करने के अलावा सेवा से खारिज करने की सजा दी जाएगी.इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय कार्यालयों को एक पत्र जारी किया है..
पत्र में उल्लेखित किया गया है कि अनाधिकृत रुपए से अनुपस्थिति की अवधि सेवा को व्यवधान माने। साथ ही किसी तरह के अवकाश को स्वीकृत न करते हुए 6 माह के लिए विभागीय जांच कर निराणकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा ने शासन के आदेश को रुटिन लेकिन सही आदेश करार दिया है और कहा कि शासकीय कर्मचारियों को शासन के नियम के तहत कार्य करना चाहिए।
जानिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में क्या कहा गया
- एक महीने से अधिक अवधि तक बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों को उनके अवकाश काल के दौरान उनके पते पर सूचना पत्र भेजा जाना चाहिए और 15 दिन के भीतर कारण बताए। उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाए.
- वहीं 3 साल से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त विभाग के निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित किया जाए। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। यही नहीं निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है।