रायपुर। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत तस्करी और अन्य कृत्यों को अंजाम देने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। इस नियम के तहत पशुओं के अनाधिकृत परिवहन करने वालों के खिलाफ 7 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना और संपत्ति कुर्क होगी। ये आदेश गौ हत्या व मांस की बिक्री इत्यादि घटनाओं की रोकथाम और संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी संभव नहीं।
गौ तस्करी रोकने सरकार हुई सख्त, 7 साल की सजा के साथ कुर्क होगी संपत्ति, आदेश जारी
