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Illegal liquor smuggling: अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, पशुआहार की बोरियों के बीच ले जा रहे थे शराब, ऐसे सामने आई सच्चाई, Video

मनीष@महासमुंद। (Illegal liquor smuggling) जिला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. मध्यप्रदेश में निर्मित 504 पेटियों के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए तस्करों ने राजस्थान पासिंग ट्रक में पशुआहार की बोरियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। जिसे महासमुंद जिले में खपाने का प्रयास था।(Illegal liquor smuggling)  अवैध शराब तस्करी पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है।

मुखबिर से मिली थी सूचना

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दीगर प्रांत से अवैध शराब को महासमुंद में लाकर खपाने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सायबर सेल की टीम एवं थाना प्रभारी तुमगांव को अवैध शराब एवं तस्करों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया। सायबर सेल की टीम जिलें के संदेही शराब तस्करों के गतिविधियों पर विगत दिनों से नजर रखकर मुखबीर के माध्यम से सूचना एकत्रित कर रही थी कि सूचना मिली कि मध्य प्रदेश निर्मित भारी मात्रा में शराब रात्रि में महासमुंद आने वाला है। सायबर सेल की टीम सरायपाली से महासमुंद एवं महासमुंद से कोमाखान तक के संभावित जगहों पर बल तैनात कर दो-तीन दिनों से लगातार दिन व रात में अवैध शराब तस्करी की पता तलाश करने में लगी हुई थी।

सायबर सेल की टीम ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा

(Illegal liquor smuggling) अंततः सायबर सेल की टीम को राजस्थान पासिंग महासमुंद में आता हुआ दिखायी दिया। जिसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव हो गई, और गाड़ी का पीछा करने लगे। ट्रक तुमगांव की ओर जा रही थी। एनएच 53 शेरे पंजाब ढ़ाबा के पास ट्रक को रोका गया। वाहन को रोककर चेक करने पर ट्रक में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिन्होने अपना नाम (48) वर्षीय देवी सिंग. गांव कुडा पो. राम नाथद्वारा जिला राजसमन्व (राजस्थान) और (60) वर्षीय मोहन लाल जिला मंदसौर मध्य प्रदेश निवासी बताया।

30 लाख से अधिक का था शराब

ट्रक को चेक करने पर ट्रक के आगे पीछे सफेद बोरी में चुन्नी खल्ली एवं बीच में कार्टून भरा दिखा मिला। ट्रक को चेक करने पर कुल 504 पेटी अंग्रेजी/देशी अवैध शराब पुलिस ने जप्त किया। जिसकी कीमत 30 लाख के करीब आंकी गई।

आबकारी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

इस संबंध में पूछताछ करने पर मध्य प्रदेश से महासमुंद जिलें के बसना, सरायपाली क्षेत्र में खपाने हेतु लाया जा बताया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। जिलें में अवैध शराब तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है।

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