पाक सरकार ने की पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी, उनके लाइव भाषण पर रोक, आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून (एटीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इमरान खान पर इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए एक जज और दो शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले, शनिवार देर शाम एफ-9 पार्क में आयोजित एक सार्वजनिक रैली के दौरान राज्य के संस्थानों को धमकी देने और भड़काऊ बयान देने के कुछ घंटों बाद, अपदस्थ प्रधान मंत्री इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण से उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
भड़काऊ बयानों के माध्यम से लगा रहे निराधार आरोप
पीईएमआरए ने अपने निर्देश में कहा कि यह देखा गया है कि पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान अपने भाषणों/बयानों में, राज्य संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से निराधार आरोप लगाकर और अभद्र भाषा फैलाकर लगातार राज्य संस्थानों को निशाना बना रहे हैं।
देशद्रोह का मामला दर्ज करने की धमकी
खान ने शनिवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की धमकी दी थी।