नेस्ले और HUL को FSSAI का नोटिस, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के दावों पर सवाल

दिल्ली। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कथित भ्रामक दावों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को नोटिस जारी किए हैं। मामला नेस्ले के मेडिकल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और HUL के हॉर्लिक्स उत्पाद से जुड़ा है। नियामक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कार्रवाई की जानकारी दी। इसके अलावा, दो अन्य कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

FSSAI के मुताबिक, नेस्ले इंडिया के ‘रिसोर्स रीनल वैनिला फ्लेवर पाउडर’ को लेकर नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए हैं। यह उत्पाद क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से जूझ रहे मरीजों की विशेष पोषण संबंधी जरूरतों के लिए बनाया गया है। नियामक के अनुसार, विशेष चिकित्सा उद्देश्य वाले खाद्य उत्पादों के लिए संबंधित नियमों के तहत पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। आरोप है कि कंपनी ने इस अनिवार्यता का पालन नहीं किया। इसी आधार पर कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

दूसरी ओर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ‘हॉर्लिक्स विमेंस प्लस चॉकलेट न्यूट्रिशन ड्रिंक 400 ग्राम’ के प्रचार से जुड़े दावों पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के साथ गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उपयोगी होने संबंधी दावा किया गया था। नियामक ने इन दावों और संबंधित खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है।

FSSAI खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, लेबलिंग और विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों की निगरानी करता है। खासतौर पर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े उत्पादों के मामले में भ्रामक जानकारी उपभोक्ताओं के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।

फिलहाल, नोटिस जारी होने का अर्थ अंतिम रूप से दोषी ठहराया जाना नहीं है। कंपनियों के जवाब और नियामक की आगे की कार्रवाई के बाद ही मामले में स्थिति स्पष्ट होगी।

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