
रायपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने लाभांडी में होली के दिन दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस केस में पुलिस ने जांच के बाद शक के आधार पर मृतक के दोस्त को हिरासत में लिया था.लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था. आरोपी ने बताया था कि छोटी सी बात को लेकर उसने अपने ही दोस्त पर हमला किया था. जिससे उसकी मौत हो गई।
केस डायरी के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
अपर लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि ” हत्या की सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल की बारीकी से जब्त सामानों का परीक्षण किया. इसके बाद संदेह के आधार पर राजेंद्र सारंग को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया. वहीं पूरे मामले की जांच करने के बाद 6 जून 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 10 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे ने गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से पेश की गई केस डायरी के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया है