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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद प्रशासन का एक्शन, भूमि मालिक से गहन पूछताछ; कई कैफे के लाइसेंस रद्द

दिल्ली। गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को हुई भयानक आग की घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी और घटना की जांच जारी है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट अंकित यादव की अध्यक्षता में गठित मजिस्ट्रेट जांच समिति ने मूल भूमि मालिक प्रदीप घड़ी अमोनकर और अरपोरा-नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर से गहन पूछताछ की।

जानकारी के अनुसार, अमोनकर को शनिवार दोपहर 3:30 बजे तलब किया गया था और उनकी पूछताछ रात 10:30 बजे तक चली। उनके वकील प्रसेनजीत धागे ने बताया कि समिति यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह घटना क्यों हुई। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ समिति के समक्ष पेश होने का वारंट जारी किया गया था।

सरपंच रोशन रेडकर ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने समिति के सवालों के जवाब दिए हैं। गोवा राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घटना के कारणों और लापरवाहियों का पता लगाया जा सके।

अग्निकांड के बाद गोवा प्रशासन सतर्क हो गया है और राज्य भर के नाइट क्लब और कैफे की सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। इसके तहत वागाटोर स्थित अरब सागर के किनारे स्थित प्रसिद्ध क्लब कैफे सीओ2 गोवा को सील कर दिया गया और एक अन्य क्लब की अग्निशमन विभाग से मिली एनओसी को रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी पर्यटक स्थल द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच पूरी होने तक सभी जिम्मेदार पक्षों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

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