छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पहला मामला, रायपुर के उपभोक्ता पर 87 हजार का जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर से स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पहला मामला सामने आया है। पावर कंपनी की विजिलेंस टीम ने लाखेनगर जोन के ब्राम्हणपारा क्षेत्र में उपभोक्ता आलोक शर्मा के घर मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी का मामला पकड़ा। यह कार्रवाई ऑनलाइन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर की गई। मामले की पुष्टि के बाद बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है।
गुढ़ियारी कंट्रोल रूम को स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की जानकारी मिली, जिसके बाद 4 जुलाई को विजिलेंस टीम ने दबिश दी। जांच में मीटर की बॉडी टूटी मिली और सील भी क्षतिग्रस्त थे। मीटर को जब्त कर भिलाई स्थित सेंट्रल लैब में भेजा गया, जहां 10 जुलाई को उपभोक्ता की उपस्थिति में जांच की गई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मीटर में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी।
जांच में सामने आया कि आर, वाई, बी तीनों फेज और न्यूट्रल टर्मिनलों को कॉपर वायर से जोड़कर मीटर को बायपास किया गया था, जिससे रीडिंग कम दर्ज हो रही थी। इस तकनीकी छेड़छाड़ को ‘मीटर टेम्परिंग’ कहा जाता है, जो विद्युत अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है।
इस गड़बड़ी के कारण उपभोक्ता को 87,349 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और आजाद चौक थाने में उपभोक्ता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 138 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपभोक्ता अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि मीटर में छेड़छाड़ किसने की।