रायपुर। रायपुर रेल मंडल के सीनियर अधिकारी अवधेश कुमार त्रिवेदी और अन्य के खिलाफ सीआईडी में FIR दर्ज हुई है। यह एफआईआर एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा ने दर्ज कराई है। मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता कल्पना स्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने रायपुर आरक्षण केंद्र में पदस्थ कॉमर्शियल स्टाफ से संबंधित जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी थी। लेकिन उन्हें जो जानकारी उपलब्ध कराई गई, वह कथित रूप से गलत थी। इसी आधार पर उन्होंने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज की गई है। फिलहाल मामले की जांच सीआईडी कर रही है।
इस पूरे घटनाक्रम पर सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें भी इस एफआईआर की जानकारी मिली है। उन्होंने फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि वे लीगल एक्सपर्ट से राय लेने के बाद आगे का कदम तय करेंगे।
मामला सामने आने के बाद रेलवे मंडल में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि आरटीआई से जुड़ा यह विवाद आगे गंभीर रूप ले सकता है। शिकायतकर्ता एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा का कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन गलत सूचना देने पर उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा।
सीआईडी अब पूरी जांच करेगी कि सूचना गलत तरीके से क्यों दी गई और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही। इस मामले ने न केवल रेलवे अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि आरटीआई के जरिए सही और पारदर्शी जानकारी मुहैया कराने के महत्व को भी उजागर किया है।
रायपुर रेल मंडल में इस विवाद ने अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल बढ़ा दी है, और आगे की जांच परिणाम सामने आने तक पूरा माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।