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रायपुर में फर्जी डॉक्टर का खुलासा, प्रशासन ने भेजा नोटिस और लगाया जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) बताकर लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसके पास ना तो जरूरी पंजीयन है और ना ही अस्पताल चलाने की अनुमति।

जिला प्रशासन ने इस फर्जी डॉक्टर को नोटिस भेजकर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति का नाम छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की सूची में नहीं है। साथ ही, उसके क्लिनिक का भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं हुआ है। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।

बिना लाइसेंस कर रहा था ईलाज

जानकारी के अनुसार, यह डॉक्टर रायपुर के एक इलाके में लंबे समय से खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था। उसके पास इलाज के लिए जरूरी डिग्री और लाइसेंस भी नहीं है। इसके बावजूद वह क्लिनिक चला रहा था और मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा कर रहा था। जब यह जानकारी जिला प्रशासन को मिली, तो तुरंत जांच की गई और पाया गया कि डॉक्टर के नाम पर कोई वैध पंजीयन नहीं है। इसके बाद उसे नोटिस भेजा गया और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

हाल ही में मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक फर्जी डॉक्टर के इलाज से छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नेता की जान चली गई थी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब सतर्क हो गया है और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चला रहा है।

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