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ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में 11 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करने पर सहमत हो गया जहां एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन करने पर सहमति व्यक्त की, जब अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उल्लेख किया कि क्षेत्र की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत का अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा।

मई में, शीर्ष अदालत ने ‘शिवलिंग’ क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश दिया था, जबकि मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे।

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद में नमाज से पहले मुसलमानों के लिए वजू खाना देने के लिए उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया था, यदि पहले से नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमे की कार्यवाही को एक दीवानी न्यायाधीश से वाराणसी के जिला न्यायाधीश को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया था कि विवाद की सामाजिक जटिलताओं के लिए “अधिक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी” की आवश्यकता है।

जिला न्यायाधीश ने अक्टूबर में विवादित ढांचे (शिवलिंग) की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू वादी के एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जो कथित तौर पर मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा आदेशित वीडियो सर्वेक्षण के दौरान पाया गया था।

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने कहा था कि संरचना पर कार्बन-डेटिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसी किसी भी तरह की वैज्ञानिक जांच करने से इसे नुकसान हो सकता है, जो संरचना की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश का उल्लंघन होगा।

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