ममता बनर्जी के करीबी और ‘बाहुबली’ नेता अनुब्रत मंडल के लिए बड़ी मुसीबत, ED को कोर्ट से मिली ये इजाजत

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गौ तस्करी मामले में पूछताछ के लिए अनुब्रत मंडल को दिल्ली लाने की अनुमति मिल गई। इस संबंध में सुनवाई बीते शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी. ईडी ने पूछताछ के लिए अनुब्रत को दिल्ली लाने के लिए प्रोडक्शन वारंट की अनुमति मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला टाल दिया। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि ईडी अनुब्रत को राजधानी ला सकती है और यदि आवश्यक हो तो उससे पूछताछ कर सकती है।

ईडी लंबे समय से अनुरोध कर रही थी कि बीरभूम के प्रभावशाली नेता अनुब्रत को गाय तस्करी मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया जाए. दूसरी ओर, अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बार-बार दावे का विरोध किया है। लेकिन सोमवार को देखा गया कि ईडी के खिलाफ अनुब्रत के वकील की वो सारी दलीलें ममता बनर्जी के ‘बाहुबली’ नेता को बचाने में नाकाम रहीं. 

अनुब्रत को दिल्ली लाने का विरोध करते हुए, सिब्बल ने कहा कि आरोपी तृणमूल नेता के खिलाफ सभी शिकायतें पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई हैं। इसलिए उनका मामला दिल्ली की अदालत में जारी नहीं रह सकता। काउंटर-ईडी ने तर्क दिया कि यह नियम वहां लागू नहीं होता है जहां केंद्रीय जांच एजेंसी जांचकर्ता है। शनिवार को दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सोमवार को फैसला सुनाया जा सकता है. इसी तरह सोमवार को कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार कर लिया।

Exit mobile version