जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा, मुख्यमंत्री की घोषणा पर शासन का आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सेदारी देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा के बाद राज्य शासन ने इस फैसले को लागू कर दिया है।
दरअसल, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी राशि में हिस्सा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार किया था। अब खनिज साधन विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक, गौण खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया जाएगा। वहीं शेष 67 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय स्लैब के अनुसार बांटी जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत 7.50 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह ग्राम पंचायत को मिलेगी। 7.50 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि में 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत और 10 प्रतिशत जिला पंचायत को मिलेगा।
10 लाख से 25 लाख रुपए तक की राशि में ग्राम पंचायत को 70 प्रतिशत तथा जनपद और जिला पंचायत को 15-15 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। वहीं 50 लाख रुपए से अधिक राशि में ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत और जनपद व जिला पंचायत को 25-25 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
राज्य सरकार ने निधि के उपयोग का दायरा भी बढ़ाया है। अब इस राशि से स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर सुविधा, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम, पहुंच मार्ग और वाचनालय जैसे विकास कार्य किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस फैसले से स्थानीय विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी।





