छत्तीसगढ़ विधानसभा से 7 मार्शलों की बर्खास्तगी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में करीब 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे सात मार्शलों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बुधवार शाम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद गुरुवार को विधानसभा सचिवालय द्वारा सातों मार्शलों की सेवा समाप्त करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2004–05 में विधानसभा में मार्शलों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें सुशील चंद्रोल, राजेश कुमार, मनीष चंद्राकर समेत कुल सात लोग शामिल थे। हालांकि, इन नियुक्तियों की वैधता को लेकर उस समय कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन नियुक्तियों को सही ठहराया था, लेकिन डबल बेंच ने इसे अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां डबल बेंच के निर्णय को बरकरार रखा गया।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सातों मार्शलों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, विधानसभा सचिवालय ने व्यापमं (CG Vyapam) के माध्यम से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापमं द्वारा चयन सूची भी जारी की जा चुकी है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही विधानसभा में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह घटनाक्रम एक लंबे कानूनी विवाद के बाद आया है, जिसने विधानसभा प्रशासन में बड़ा बदलाव ला दिया है।