DGCA ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली. पिछले हफ्ते एक दिव्यांग बच्चे को रांची हवाईअड्डे पर विमान में चढ़ने से रोकने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
DGCA ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी इस अवसर पर विफल रहे और इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (विनियमों) के अक्षर और भावना के पालन में चूक हुई।
डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि इसे देखते हुए, DGCA में सक्षम प्राधिकारी ने रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। प्रासंगिक विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जाता है.
गौरतलब है कि इंडिगो ने बच्चे को विमान में सफर की अनुमति न देने को लेकर कहा था कि वह यात्रा करने से घबरा रहा था। इस घटना की जांच डीजीसीए ने की। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर ट्वीट भी किया और कहा कि पूरी जांच उनकी निगरानी में ही होगी। सिंधिया के सख्त तेवर के बाद एयरलाइन ने इस मामले में माफी मांगी थी।
मामले पर क्या बोले थे सिंधिया?
सिंधिया ने सोमवार सुबह कहा, “इस तरह के बर्ताव हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस तरह के हालात से नहीं गुजरना चाहिए। मैं इस मामले की जांच खुद कर रहा हूं, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।” इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे को बोर्डिंग फ्लाइट से रोकने के लिए इंडिगो के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।