देश - विदेश

24 घंटे में डिलीट करें ट्वीट’, स्मृति ईरानी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं को किया तलब

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को उनकी बेटी से जुड़े कथित गोवा बार विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया। मामले की सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी प्रतिवादियों को मानहानि वाले ट्वीट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया और उन्हें 18 अगस्त के लिए समन जारी किया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने खेरा को “अपमानजनक ट्वीट्स” को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। स्मृति ईरानी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उनकी बेटी जोइश का कथित बार से कोई संबंध नहीं है और कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान मानहानिकारक हैं और उन्होंने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।

बिना तथ्यों को जांचे लगाए आरोप- HC

इस मामले में जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि ये आरोप (स्मृति और उनकी बेटी के खिलाफ) बिना तथ्यों की पुष्टि किए लगाए गए हैं. इससे वास्तव में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए कोर्ट ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रेस कांफ्रेंस में लगाए गए आरोपों को हटाने का निर्देश दे रहा है.

24 घंटे के भीतर ट्वीट करना होगी डिलीट

कोर्ट ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को खुद ही संबंधित सामग्री को हटा देना चाहिए. कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट से हटाने की मांग की थी. इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की।

Related Articles

Back to top button