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National: आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर धारा 307 लगाने का आदेश, लखीमपुर हिंसा में है मुख्य आरोपी

नई दिल्ली। (National) सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर 307 धारा लगाने का आदेश दे दिया है. लखीमपुर सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर 307 हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, 34 एक राय होकर घटना को करना, और 3/25/30 आर्म्स एक्ट यानी लाइसेंसी लाइसेंस के दुरुपयोग को मंजूर किया.

बता दें कि मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कड़ी धाराएं लगाने की गुजारिश सीजीएम कोर्ट से की थी. इसकी मंजूरी अब कोर्ट ने दे दी है.

जांच अधिकारी ने आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर लगी गैर इरादतन हत्या (304A), लापरवाही से गाड़ी चलाने 279, और गंभीर चोट पहुंचाने 338 की धारा हटाने की अर्जी दी थी. इसके साथ ही आशीष मिश्रा पर जांच अधिकारी ने हत्या के प्रयास की धारा 307, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने की धारा 326, समान उद्देश्य से कई लोगों के द्वारा की गई घटना 34, व 3/25 arms act लगाने की अनुमति मांगी थी.

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किसानों को कार से कुचला गया था

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा इस पूरे मामले के मुख्‍य आरोपी हैं। उन्‍हें लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों का विरोध करने पर कथित तौर पर अपनी कार चलाने के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जब केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे एक समूह ने यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रदर्शन किया था।

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