National: सरकार लाई सुरक्षा का नया नियम, कार चालक एकदम सावधान, अब ये बहुत जरूरी

नई दिल्ली। (National) 1 अप्रैल से हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना बेहद अनिवार्य होगा। इस बारे में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर नोटिफिकेशन के अनुसार, मौजूदा मॉडलों के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा। (National) ऐसे में मूल रूप से, प्रस्तावित समय सीमा जून 2021 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने अगले साल से सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर (Front passenger) के लिए एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सुझाव मांगी थी।
पूरे देश में कार में फ्रंट एयरबैग (Front airbag) को लेकर सरकार ने बड़ा फरमान लागू करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे कानून मंत्रालय (Law ministry) ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (Transport ministry) के इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी है।
सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन कामकाजी दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2021 के दिन या इसके बाद बनी कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा।