
कोरबा। जिले में पदोन्नति में लगे स्टे को बिलासपुर हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया हैं. इसके साथ ही न्यायालय ने तय प्रक्रिया और मानकों के अनुसार सहायक शिक्षकों को प्राथन पाठक के पद पर पदोन्नत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वही इस आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर कार्यालय ने भी अपनी जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी हैं।
बताया जा रहा हैं की अदालत के फैसले के अनुसार कलेक्टर का निर्णय सही था। काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना दी जानी चाहिए। अदालत के फैसले के बाद अब एक बार फिर से कोरबा जिले में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पद पर प्रमोशन व पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।