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चेक बाउंस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रतिनिधि को तीन महीने जेल और 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना

रायपुर। रायपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वर्णलता ओम यादव की अदालत ने आज चेक बाउंस के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अभिनव कंस्ट्रक्शन के अधिकृत प्रतिनिधि सुमन कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन महीने का साधारण कारावास और 1,51,20,000/- का भारी जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

बैंक की ओर से प्रस्तुत शिकायत में बताया गया कि आरोपी फर्म ने कोटक महिंद्रा बैंक से ऋण लिया था और इसके भुगतान के लिए 1.35 करोड़ का चेक 30 दिसंबर 2022 को जारी किया। जब यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो 3 जनवरी 2023 को खाता ब्लॉक होने के कारण बाउंस हो गया। बैंक ने नियमानुसार आरोपी फर्म को नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान नहीं होने पर मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया।

अदालत में सुमन कुमार ने दावा किया कि यह चेक केवल सुरक्षा के लिए था और उन्होंने बैंक को पहले ही 1.30 करोड़ का भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त ने कोई दस्तावेज़ या रसीद नहीं प्रस्तुत की जो भुगतान की पुष्टि कर सके। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और एन.आई. एक्ट की धारा 139 के अनुसार चेक वैध माना जाता है।

अदालत ने धारा 138 एन.आई. एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत सुमन कुमार को दोषी करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर आरोपी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करता, तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी के पूर्व ज़मानत-मुचलकों को निरस्त कर दिया।

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