Chhattisgarh में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 1059 केस,जानलेवा वायरस से 3 की मौत, राजधानी बना कोरोना का हॉटस्पाट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर बरपा रहा है. आज प्रदेश में 1059 केस मिले हैं. राज्य में अब संक्रमण दर 2.97 पर पहुंच गई है. इस जानलेवा वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 21 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं. राज्यों में 2977 एक्टिव केस हैं.

मंगलवार यानी की आज जारी हुए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 1059 नए मामले दर्ज हुए हैं.  सोमवार को 698 नए केस सामने आए थे. वहीं कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 2977 है.

24 घंटे में 3 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है. यहां अब तक कुल कोरोना से 3604 मौतें हो चुकी है. आज प्रदेशभर में कुल 35, 705 सैंपलों की जांच हुई. प्रदेश के 3 जिलों में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं. 12 जिलों में 1 से 10 के मध्य संक्रमित पाए गए हैं.  

छत्तीसगढ़ में कोरोना का कुल आंकड़ा 10 लाख के पार

बीते 24 घंटे में 1059 मामलो को मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब तक कुल आंकड़ा 10,10,513 हो चुका है. उधर इतने ही समय में डिस्चार्ज हुए 21 मरीजों को मिलाकर यह आंकड़ा 993932 पहुंच गया है. जिसमें अस्पताल से डिस्चार्ज की संख्या 171322  है, जबकि होम आइसोलेट से 822610 मरीज स्वस्थ हुए हैं.  

कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए सीएम ने कलेक्टर और एसपी को दिए निर्देश

राइधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।

जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से अधिक वहां लगाया जाए रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन

प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4ः से कम है,  वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे।

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