Corona Effect: अकेले गाड़ी चला रहे गाड़ी तो मास्क लगाना है जरूरी, हाईकोर्ट का आदेश, नही तो कटेगा इतने का चालान

दिल्ली। (Corona Effect) कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है. दिल्ली में अकेले गाड़ी चला रहे व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी है. मास्क नहीं लगाने पर 2000 का चालान काटा जाएगा।

(Corona Effect) जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा.

गौरतलब है कि (Corona Effect) दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अब पूरे अप्रैल महीने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू कर दिया है. रात को दस बजे से सुबह पांच बजे तक दिल्ली में सख्ती रहेगी, बिना किसी परमिशन के लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है. अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है, दुकान खोल रहा है तो उसे परमिशन लेनी होगी.

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