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Jagannath Rath Yatra को सीमित दायरे में निकालने की दी सहमति, जानिए SC की शर्तें

नई दिल्ली। (Jagannath Rath Yatra) कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट (Delta Plus Variants ) के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार (state government) के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे ओडिशा राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है.  मगर जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा को सीमित दायरे में निकालने की सहमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है. यह रथ यात्रा केवल पूरी में सीमित दायरे में 12 जुलाई को निकाली जायेगी.

जगन्नाथ रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra)  अपने समयपर यानी 12 जुलाई को निकाली जायेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह रथ यात्रा केवल पुरी में निकाली जायेगी, लेकिन सीमित दायरे में होगी. पूरे उड़ीसा में रथयात्रा निकालने की अनुमति को लेकर एक याचिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. दायर याचिकाओं में बारीपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट से रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं प्रदान की.

आपको बतादें कि ओडिशा सरकार ने कुछ दिन पहले कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए केवल पुरी में ही रथ यात्रा की अनुमति दी थी. बाकी सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी थी. परन्तु जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के भक्तों ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बारीपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी.

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