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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 42 लाख की धोखाधड़ी मामले में भेजे गए जेल

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सहकारी बैंक से जुड़ी बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को 42 लाख 78 हजार रुपए की ठगी के मामले में चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह शाखा से जुड़ा हुआ है।

फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह के तत्कालीन प्रबंधक और वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू तथा समिति के विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। थाना प्रभारी जेपी गुप्ता के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। इसी दौरान उन्होंने राजकुमार शर्मा को 50 एकड़ जमीन के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन दिलाने का झांसा दिया।

आरोप है कि बालेश्वर साहू ने एचडीएफसी बैंक चांपा में शिकायतकर्ता का खाता खुलवाया और उससे ब्लैंक चेक ले लिया। इसके बाद लगभग 24 लाख रुपए अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने राजकुमार शर्मा, उनकी मां जयंतीन शर्मा और पत्नी नीता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रुपए की अवैध निकासी कर ली।

इस तरह आरोपियों ने साजिश रचकर सरकारी बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग किया और पीड़ित परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। शिकायत के आधार पर थाना चांपा पुलिस ने भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

गिरफ्तारी के बाद विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। जिले में इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है।

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