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रेलवे रिश्वत कांड में फंसे कंपनी MD ने मांगी जमानत, हाईकोर्ट ने CBI से मांगी मेडिकल रिपोर्ट

बिलासपुर। रेलवे रिश्वतकांड में फंसे झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी सुशील झाझरिया ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन कर 12 जून तक रिपोर्ट पेश करे।

गौरतलब है कि यह मामला बिलासपुर रेलवे जोन के चीफ इंजीनियर विशाल आनंद से जुड़ा है। सीबीआई ने रेलवे में ठेका दिलाने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में विशाल आनंद, उनके भाई कुणाल आनंद, झाझरिया कंपनी के एमडी सुशील झाझरिया और कंपनी के कर्मचारी मनोज पाठक को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 32 लाख रुपये की रिश्वत रांची में पहुंचाने की डील तय हुई थी, जहां मनोज पाठक पैसे लेकर पहुंचा और उसी दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

इस केस में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं 7, 8, 9, 10, 12 और बीएनएस 2023 की धारा 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले चीफ इंजीनियर के भाई को सशर्त जमानत मिल चुकी है। अब एमडी सुशील झाझरिया ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि वे गंभीर किडनी रोग से पीड़ित हैं और कभी भी उनकी हालत बिगड़ सकती है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का परीक्षण कर रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को कहा है।

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