गोपाल शर्मा@जांजगीर चांपा। जिला के जांजगीर नैला और चांपा नगर पालिका क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा जमीन के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद जमीन के कारोबारियों में हड़कंप मच गया था और जिला और पुलिस प्रशासन की कारवाई से बचाने के लिए राजनीतिक आकाओं तक दौड़ लगा रहे थे। अब कलेक्टर ने सभी कालोनाइजर्स की बैठक ली और छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने कालोनाईजर्स को शासन की योजना के तहत नियमित्तिकरण कराने के निर्देश दी है ,इसके बाद भी गड़बड़ी मिलने पर सख्त कारवाई की चेतावनी दी है,
आखिरकार जांजगीर और चांपा नगर पालिका क्षेत्र में जमीन के कारोबार और कालोनी निर्माण करने वाले कलेक्टर के सामने आ ही गए,,,कलेक्टर ने नगर पालिका और ग्राम निवेश विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी निर्माण और जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने के कारोबार को अवैध बताते हुए उसको नियमित कराने के लिए शासन के जारी गाइडलाइन की जानकारी दी और इसके बाद भी जमीन और कालोनी के अवैध कारोबार पाए जाने पर सख्त कारवाई की चेतावनी दी।
जिला प्रशासन के कारवाई से सकते में आए कालोनाइजर और जमीन कारोबारी थोड़ा राहत की सांस लेते नजर आए और शासन द्वारा अवैध कालोनी को वैध करने के लिए बनाए गए नियम से लाभ उठाने की बात कही,,लेकिन जिस तरह जिला प्रशासन द्वारा धोखाधडी के मामले में एफआईआर कराकर गिरफ्तारी की गई. उसे जायज नहीं होना बताया और शासन द्वारा जमीन को छोटे टुकड़ों में बेचने की अनुमति के बाद ही इस तरह की समस्या आने की बात कही,,अब इस गड़बड़ी को दूर कर अपने कालोनी को वैध कराने के लिए आवेदन देकर लोगो को नियमित कराने की बात कही,,
छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 में शासन ने अनियमित कालोनी को वैध करने के लिए पहल की है , जिसमे शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर नियमितिकरण किया जा सकेगा। नगरीय निकाय सीमा के अंदर आवेदन नगर पालिका, नगर पंचायत तथा नगरीय निकाय सीमा के बाहर एवं निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश में जमा होगा और जिला नियमितिकरण प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश सदस्य बनाया गया है ,