छत्तीसगढ़

पूर्व उप पंजीयक को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस…जानिए क्या है पूरा मामला

चूड़ामणि उपाध्याय@सक्ति। जिले में जमीन रजिस्ट्री मामले में पूर्व उप पंजीयक प्रतिम खेमूका के खिलाफ कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला आदिवासी वर्ग के जमीन को सामान्य वर्ग के लिए रजिस्ट्री करने का है। जबकि इसके लिए आदिवासी वर्ग की जमीन की खरीदी के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक होता है। आदिवासी वर्ग जमुना बाई वगैरह जो जमीन विक्रेता है,उसकी नेशनल हाइवे से लगी ग्राम कंचनपुर के खसरा नंबर 14/3 रकबा 12 डिसमिल जमीन है। जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में हैं। सामान्य वर्ग के व्यक्ति जगदीश बंसल ने आम मुख्तियार बनकर जमीन की खरीदी की है। जबकि क्रेता द्वारा पूर्व में इसके लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी गई थी, तो उनके द्वारा मामला खारिज कर दिया गया था। जो की छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन का मामला बनता है। मामले में सक्ती के पूर्व उप पंजीयक प्रतीक खेमुका की कार्यप्रणाली को नियम के विरुद्ध मानते हुए, कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। इसके लिए सात दिवस के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है। इसमें समाधान कारक जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है।

Related Articles

Back to top button