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कोयला घोटाला: सौम्या-रानू और सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर जमानत, राज्य से बाहर रहने की शर्त बरकरार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला (कोल लेवी स्कैम) मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को रेगुलर (नियमित) जमानत दे दी गई है। इससे पहले ये आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर थे, लेकिन अब कोर्ट ने उनकी जमानत को स्थायी रूप से मंजूरी दे दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ ने दिया। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए पहले से लगी कड़ी शर्तें भी बरकरार रखी हैं। इसमें सबसे अहम शर्त यह है कि आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहेंगे, यानी उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

कोर्ट में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने पैरवी की।

ईडी की जांच के मुताबिक इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई हैं। एजेंसी के अनुसार अब तक 273 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।

ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन और परमिट सिस्टम में हेरफेर कर 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई थी। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

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