कोयला घोटाला: IAS समीर विश्नोई की 4 करोड़ की संपत्ति अटैच, कोर्ट आदेश के बाद ACB-EOW की कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी समीर विश्नोई की करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आदेश के बाद की गई।

जानकारी के मुताबिक, समीर विश्नोई की कुल 9 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनकी खरीद-बिक्री पर अब पूरी तरह रोक लग गई है। यह कार्रवाई अपराध क्रमांक 23/2024 के तहत की गई है, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, समीर विश्नोई ने अपने परिवारजनों और विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई। ACB-EOW ने उन्हें कोयला लेवी स्कैम का मास्टरमाइंड बताया है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उनकी 5 अचल संपत्तियों को प्रोविजनल अटैच कर चुका है। वहीं ताजा जांच में 9 और संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन संपत्तियों की कुर्की के लिए विशेष अदालत में आवेदन पेश किया गया था, जिस पर 17 अप्रैल 2026 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अटैचमेंट का आदेश जारी किया।

बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इस कथित कोयला घोटाले में 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली का आरोप है। ED की रिपोर्ट के आधार पर ACB-EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 36 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

इस मामले में IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी जैसे नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले में आगे भी संपत्तियों की जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

Exit mobile version