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छत्तीसगढ़ 2029 तक होगा बाल विवाह मुक्त, दो साल तक शून्य मामले वाले गांव-शहर को मिलेगा प्रमाण पत्र

रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2029 तक राज्य को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 2023-24 और 2024-25 में जिन गांवों और शहरों में एक भी बाल विवाह नहीं होगा, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कलेक्टर द्वारा जांच कराई जाएगी और ग्राम सभा या निकाय की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होगा। अगले साल तक 4678 गांवों और 77 शहरों को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष पोर्टल शुरू किया गया है, जहां नागरिक बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 11664 पंचायत सचिवों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है और 13794 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी और सेक्टर पर्यवेक्षक शामिल हैं।

लक्ष्य के अनुसार, 2025-26 में 40%, 2026-27 में 60%, 2027-28 में 80% और 2028-29 तक 100% ग्राम पंचायतों और निकायों को बाल विवाह मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक जिले में हर साल 20% की प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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