छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: निलंबित आईपीएस की मुश्किलें बढ़ीं, जीपी सिंह को SC से झटका, सुनवाई करते हुए कहा- जब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा, तो हम क्यूं करें?

नई दिल्ली। (Chhattisgarh) आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 2 मामलों में 8 हफ्ते के लिए अंतरिम राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है।
(Chhattisgarh) निलंबित आईपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई जब हाईकोर्ट कर रहा है, तो फिर हम क्यूं करें? छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की.
(Chhattisgarh) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि, कोर्ट में पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में गिरफ़्तारी की जा सकती है.