Chhattisgarh

Chhattisgarh: सदन में कृषि उपज मंडी विधेयक पारित, पढ़िए पूरी खबर

रायपुर। (Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक सन में पारित हो गया। मंडी संशोधन में 7 संशोधन लाया गया है। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आज हम सब इस सदन में किसान के हित और राज्य के तरक्की के लिए बैठे हैं। केन्द्र सरकार के कानून में पहले बिल में कैपिटलिस्ट को फायदा दिया गया था। दूसरे बिल में कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का लाभ कंपनियों को दिया गया था।

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से प्रस्तुत छत्तीसगढ़(Chhattisgarh)  कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक में निजी मंडी डीम्ड घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी को मंडी के जांच का अधिकार,अनाज के आवाजाही निरीक्षण कर जब्त करने का अधिकार, निजी मंडी में अधिकार को भंडारण की तलाशी का अधिकार होगा।

Chhattisgarh: आखिर क्यों 2 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे सुंदरानी, पढ़िए पूरी खबर

(Chhattisgarh) मंडी समिति और अधिकारियों को वाद दायर करने का अधिकार, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग, प्लेटफार्म और आनलाइन भुगतान संचालन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम होगा। जानकारी छुपाने और गलत जानकारी देने पर 3 महीने की सजा और 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान, दूसरी बार गलती करने पर 6 महीने की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना रखा गया है।

Corona: नहीं थमा कोरोना का खतरा, इन 5 राज्यों में हैं सबसे अधिक खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button