छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह पहुंचे हाईकोर्ट की शरण, इस मामले में दर्ज हुए FIR पर रोक लगाने दायर की याचिका, 16 नवंबर को होगी सुनवाई

बिलासपुर। (Chhattisgarh) निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह ने एफआईआर खारिज करने को लेकर दोबारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। भिलाई के व्यापारी ने जीपी सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कराय था। शिकायत में कहा गया कि 2016 में जीपी सिंह ने झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर 20 लाख रुपए की उगाही की थी। इसी एफआईआर पर रोक लगाने के लिए जीपी सिंह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। (Chhattisgarh) जिसकी सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

पहले भी सामने आ चुका है मामला

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह के मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे। (Chhattisgarh) उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल पाई थी और फिर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।

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