छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: निलंबित आईपीएस को SC से लगा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, अब सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प नहीं

रायपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीपी सिंह ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक और जांच पर स्टे नहीं मिलने से उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ने की. उन्होंने सुनवाई करते हुए मामले को खारिज कर दिया है. जीपी सिंह की ओर से पैरवी करने के लिए कई नामचीन वकीलों की टीम थी. लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. उनके पास सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है.