Chhattisgarh: इस तारीख से शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे यात्री बस, इन सेवाओं को मिली छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर। (Chhattisgarh) शहर के अंदर 15 नवंबर से यात्री बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। (Chhattisgarh) लेकिन सिटी बस, स्कूल और प्राइवेट सेवाओं को आवागमन की छूट दी गई है।
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कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में 24 अगस्त को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रिंग रोड एक, दो और तीन के सीमा क्षेत्रों से बसों के शहर के भीतर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। (Chhattisgarh) इस पर 15 नवंबर को भाटागांव स्थित बस स्टापेज के शुरू होने के साथ क्रियान्वन होगा। केवल रिंग रोड एक में भाटागांव चौक से अधिसूचित बस स्टैंड तक बसों के प्रवेश पर छूट दी जाएगी।
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