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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, फिर भी जेल से नहीं मिल सकेगी रिहाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने अनवर ढेबर को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह जमानत जांच में सहयोग और जांच की अवधि को ध्यान में रखते हुए दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अनवर ढेबर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में भी एक मामला दर्ज है, जिसमें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

वकील बोले- न्याय की जीत हुई

अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने कहा, “हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। ईडी द्वारा दर्ज शराब घोटाले के मामले में हमारी जमानत याचिका मंजूर हुई है। इस केस में अन्य कुछ आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।” उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखकर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता।

EOW केस में अगली उम्मीद

वकील अमीन खान ने यह भी उम्मीद जताई कि अब EOW के मामले में भी कोर्ट से राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की भी सुनवाई चल रही है।

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