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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: 28 निलंबित आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश, सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे आबकारी विभाग के 28 निलंबित अधिकारी शनिवार को ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद सभी अधिकारी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में इनकी पेशी को लेकर भारी हलचल रही।

आरोप है कि ये सभी अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा थे। जांच एजेंसी के अनुसार, इस सिंडिकेट ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की और सिर्फ अधिकारियों को ही 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी गई। यही नहीं, शराब ठेकेदारों और सप्लायरों के जरिए पैसों का जाल कई राज्यों तक फैला हुआ था।

राज्य सरकार ने पिछले महीने इन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। आरोपियों पर मिलीभगत से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर अवैध वसूली की और शराब कारोबारियों से मोटा कमीशन लिया।

पिछले महीने अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर दी थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू कोर्ट ने इन्हें पेश होने के आदेश दिए थे। अब आगे इस मामले में आरोप पत्र और सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी। ईओडब्ल्यू सूत्रों का कहना है कि मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अधिकारियों से पूछताछ के दौरान कई राज सामने आने की संभावना है। इस पेशी के बाद घोटाले की जांच में नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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