बिलासपुर। (Chhattisgarh) सीनियर आईपीएस अधिकारी और पूर्व एडीजी (Senior IPS officer and former ADG) मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट का मतलब होता है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सीधे कोई फैसला लेने से पहले एक बार राज्य सरकार का पक्ष सुन ले।
गौरतलब है कि एडीजी जीपी सिंह (ADG GP Singh) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी और EOW की टीम ने उनके घर समेत 15 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान अकूट संपत्ति का खुलासा हुआ था. एसीबी की टीम को जीपी सिंह के घर से कुछ जरूरी दस्तावेज प्राप्त हुए थे, इसी के आधार पर टीम ने सिविल लाइंस थाने में राजद्रोह का केस दर्ज कराया.
निलंबित IPS जी पी सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर याचिका दायर की जा रही है, इसी याचिका में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही खुद को षंडयत्र कर फसाने की बात याचिका में की है,