Chhattisgarh: पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लंबे समय से चल रही जांच पर लगी रोक, जानिए पूरा मामला

बिलासपुर।पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी की जांच को चुनौती देते हुए उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई. बीएल अग्रवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने दलील देते हुए कहा कि पूर्व आईएएस के खिलाफ दोनों एंजेसियों ने अभी तक कोई गड़बड़ी साबित नहीं कर पाई है. जिसके बाद लंबे समय से चल रही जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया.
बता दें कि (Chhattisgarh) अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक (पीएमएलए) एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी. साल 2010 में बीएल अग्रवाल पर आयकर के छापे के बाद से उनके खिलाफ आईटी, सीबीआई और ईडी में मामले चल रहे थे.
(Chhattisgarh) अग्रवाल पर आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने का आरोप है. इसके लिए अग्रवाल और परिजनों द्वारा किसानों, मजदूरों के नाम पर बेनामी बैंक खाते खुलवाकर उनके जरिए राजधानी और उसके आसपास जमीनें भी खरीदने का आरोप था. साल 2017 में सीबीआई ने बाबूलाल अग्रवाल को गिरफ्तार भी किया था. उनपर अपने ऊपर चल रहे मामले को रफा-दफा कराने के लिए सीबीआई अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश का भी आरोप था.