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बच्ची को बाथरूम में बंद कर प्रताड़ित करने वाली महिला शिक्षिका गिरफ्तार,  जुवेनाइल एक्ट के तहत अपराध दर्ज

नितिन@रायगढ़। जिले के खरसिया क्षेत्र अंतर्गत करीब 05 साल की बच्ची को घंटों बाथरूम में बंद कर प्रताड़ित किये जाने वाली घटना के संज्ञान में आते ही 20 अप्रैल 2023 की रात महिला बाल विकास और खरसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर मासूम बालिका का महिला शिक्षिक के घर से रेस्क्यू किया था। फिर पीड़ित बच्ची को चाइल्ड लाइन रायगढ़ के सुपुर्द कर दिया गया था।

जहां 21 तारीख को बाल कल्याण समिति रायगढ़ के समक्ष बालिका को काउन्सिलिंग के लिये पेश किया गया था। जो घटना के बाद से काफी डरी सहमी हुई थी। जिसकी मनोस्थिति शांत होने के बाद उसकी काउन्सिलिंग की गई । 

प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा अग्रवाल,शासकीय विद्यालय ग्राम बासमुडा में प्रधान पाठक है, बच्ची को कुछ महीने पहले घर लाकर रखी थी। यहां आशा अग्रवाल के द्वारा बच्ची को काफी प्रताड़ित किये जाने की जानकारी पर बालिका का रेस्क्यु किया गया था।

घटना को लेकर कल जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायगढ एवं संयोजक आशियाना खुला आश्रय गृह रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस  चौकी खरसिया में आरोपिया आशा अग्रवाल पति रघुनाथ अग्रवाल उम्र करीब 52 साल निवासी सिचांई कालोनी मदनपुर खरसिया,चौकी खरसिया जिला रायगढ़ पर धारा 342 आईपसी एवं धारा 75 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर के द्वारा आज आरोपिया आशा अग्रवाल को गिरफ्तार कर चौकी खरसिया लाया गया। जिसके बाद आरोपीया को  रिमांड के लिए न्यायालय में  पेश किया गया।

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