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Nepal SC के आदेश के बावजूद भी नहीं छूट पाया चार्ल्स शोभराज, जेल प्रशासन ने रिहाई से किया इनकार, बताई ये वजह

काठमांडू। बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था. लेकिन आज सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने चार्ल्स शोभराज को रिहा करने से इंकार कर दिया है. इसके अलावा शोभराज के वकीलों को भी मिलने नहीं दिया गया है.

जेल प्रशासन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्पष्ट है और उसमें यह उल्लेख नहीं है कि किस मुकदमे में रिहा करने को कहा गया है. दरअसल चार्ल्स शोभराज पर कई मामले चल रहे हैं. इस समय शोभराज दो विदेशी युवतियों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था. इसके अलावा शोभराज एक हत्या के प्रयास और जेल में हुए मर्डर अटेम्ट मामले में भी दोषी पाया गया था. जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से सबकुछ स्पष्ट होने के बाद ही छोड़ने की बात कही है. 

नेपाल SC ने कल ही दिया था ये आदेश

बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र पूरी कर लेने की वजह से रिहा करने का फैसला सुनाया था. नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया था. 

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