बिना RERA पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA की कार्रवाईदो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर के दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि संबंधित भूमि स्वामी “ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन” नाम से प्लॉटिंग परियोजना विकसित कर रहे थे तथा बिना वैध RERA पंजीकरण के उसके विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और प्लॉट विक्रय का कार्य कर रहे थे।
यह गतिविधि रियल एस्टेट अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 3 के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का RERA पंजीकरण कराए बिना उसका विज्ञापन करना, बुकिंग लेना अथवा बिक्री के लिए आमंत्रण देना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
CGRERA ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में भविष्य में और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है।
इसका उद्देश्य आम नागरिकों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
मामले की जांच, उपलब्ध दस्तावेजों की गहन पड़ताल और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों भूमि स्वामियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।
इसके परिणामस्वरूप CGRERA ने दोनों पर संयुक्त रूप से 5 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश से पूर्व RERA पंजीकरण की पुष्टि अवश्य करें।





