CGMSC ने पेरासिटामॉल और एसिक्लोफेनाक के कई बैचों पर लगाई रोक, स्टॉक वापस बुलाया

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने 21 अगस्त 2025 को बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें पेरासिटामॉल और एसिक्लोफेनाक की अलग-अलग बैचों के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि इन दवाओं का न तो मरीजों को उपयोग कराया जाए और न ही वितरित किया जाए। उपलब्ध स्टॉक को रायपुर स्थित दवा गोदाम में तत्काल वापस लौटाना होगा।
इन बैचों पर लगी रोक
- Paracetamol 650mg Tablet (Drug Code- SP19448), Batch No. RT24045, निर्माता – M/s 9M India Limited।
- Paracetamol 500mg Tablet IP (Drug Code- D395) के दो बैच – RT23547 और RT24032, सप्लायर – 9M India Limited।
- Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg Tablet (Drug Code- SP19588), Batch No. APC-508, निर्माता – M/s Healers Lab।
CGMSC ने इस संबंध में डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, DKS सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर-बलौदाबाजार के CMHO, सिविल सर्जन, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को निर्देश भेजे हैं। आदेश के मुताबिक, जिन संस्थानों में ये बैच उपलब्ध हैं, वहां इनका उपयोग तुरंत रोका जाए और स्टॉक को दवा गोदाम रायपुर में लौटाया जाए।
गौरतलब है कि इससे पहले भी CGMSC कई बार संदिग्ध बैचों पर रोक लगा चुका है। हाल ही में एल्बेंडाजोल टैबलेट के छह बैचों के वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों का कहना है कि दवाओं की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाती है और मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए समय-समय पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है।