बिलासपुर। प्रदेश में आरक्षक से निरीक्षक तक का तबादला पुलिस स्थापना बोर्ड ही करेंगा. एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस रैंक के अधिकारी ट्रांसफर नहीं कर सकते. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में तबादले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत का फैसला प्रदेशभर के पुलिस बल पर लागू होगा. चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है.
गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में आईजी इंटेलिजेंस की तरफ से जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गई थी. मामले पर सिंगल बेंच की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरक्षक से निरीक्षक रैंक तक के तबादला का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है. अदालत को बताया गया कि 5 आईपीएस अधिकारियों की कमेटी ही तबादला कर सकती है. आईपीएस, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी रैंक के अधिकारी एक जिले, रेंज, जोन से दूसरे जिले, रेंज और जोन में तबादला नहीं कर सकते.